• द्वारा लिखित Mahesh Kumawat
  • अंतिम संशोधित दिनांक 26-10-2022

नीट आरक्षण मानदंड 2023: यहां जाने संपूर्ण जानकारी

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नीट 2023 आरक्षण मानदंड: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर NEET 2023 आरक्षण मानदंड (NEET Reservation Criteria 2023) जारी करती है। अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत कोटा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को लेटेस्ट नीट-यूजी आरक्षण मानदंड 2023 के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार नीट यूजी अनंतिम उत्तर कुंजी (NEET UG Provisional Answer Key) जारी कर दी गई है।

NEET परीक्षा आरक्षण मानदंड के अनुसार, अखिल भारतीय कोटा के तहत कुल सीटों में से 15% की पेशकश की जाती है, जबकि शेष 85% सीटें राज्य कोटे के तहत आरक्षित हैं। राज्य कोटे के अनुसार, काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान हर राज्य के अपने अलग-अलग  आरक्षण मानदंड लागू होते हैं। परीक्षार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि NEET आरक्षण मानदंड केंद्रीय / डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी कॉलेजों में लागू होते हैं।

नीट रिज़र्वेशन क्राईटेरिया 2023: नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ये सलाह दी जाती है कि नीट आरक्षण मानदंड 2023 पर आधारित हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें ताकि नीट आरक्षण मानदंड 2023 ((NEET 2023 Reservation Criteria) से जुड़े हर प्रश्न का जवाब आपको मिल जाए।                                       

नीट परीक्षा 2023 – अवलोकन 

नीट आरक्षण नीति 2023 (NEET Reservation Policy) को जानने से पहले आइये नीचे दी गई टेबल के माध्यम से परीक्षा पर एक नजर डालें:

परीक्षा संचालन निकाय राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी
परीक्षा का नाम नीट-यूजी 2023
पाठ्यक्रम की पेशकश एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रम
सीटों की पेशकश 15% अखिल भारतीय कोटा और 85% राज्य कोटे के तहत लगभग 1.3 लाख एमबीबीएस और बीडीएस सीटों का प्रवेश
नीट 2023 परीक्षा तिथि सूचित किया जाएगा

नीट आरक्षण कोटा सीटें

सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए चयन प्रक्रिया NEET-UG 2023 पर आधारित है। सीटें विभिन्न कोटा के तहत उपलब्ध हैं जो नीचे सूचीबद्ध हैं।

  • अखिल भारतीय कोटे की सीटें
  • राज्य सरकार कोटे की सीटें 
  • केंद्रीय विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय 
  •  निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए राज्य/प्रबंधन/एनआरआई कोटा। 
  • सेंट्रल पूल कोटा सीटें 
  • सभी सीटें भारत में निजी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों के लिए हैं। 
  • भारत भर में एम्स संस्थान और जिपमेर

बीएचयू,(BHU) एम्स (AIMS),जेआईपीएमईआर(JIPMER) और डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के लिए 15% अखिल भारतीय कोटा और 85% राज्य कोटा के तहत सीटों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग एमसीसी और महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा (DGHS) द्वारा आयोजित की जाती है। . 

  • राज्य सरकार और राज्य विश्वविद्यालयों के तहत प्रवेश के लिए काउंसलिंग राज्य सरकार के समर्पित अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारियों द्वारा अलग से जारी अधिसूचना के अनुसार आयोजित की जाएगी।

नीट आरक्षण मानदंड 2023: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

इस आरक्षण का लाभ उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। जिस उम्मीदवार के परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होगी वे इस आरक्षण के दायरे में आएंगे। हालांकि इसके आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हो चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने 2019 से EWS कोटा शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के नए मानदंडों के मुताबिक, एआईक्यू सीटों का 10% ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रिजर्व होगा।  इस संदर्भ में अधिकारियों ने स्पष्ट और विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी दिल्ली विश्वविद्यालय और आरएमएल अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में पीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यू श्रेणियों पर विचार करेगी।

आवेदक जो ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे आवेदक जिनके परिवार के पास में निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति हैं उन्हें नीट एग्जाम में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत प्रवेश पाने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

  1. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक
  2. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
  3. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड
  4. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

EWS आरक्षण के लिए नीट भाग लेने वाले संस्थान

  1. केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान
  2. राष्ट्रीय संस्थान
  3. राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज

महत्वपूर्ण नोट: अखिल भारतीय स्तर पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू है। राज्य परिषद उसी के लिए अपने स्वयं के आरक्षण मानदंड जारी करेगी।

नीट में PwD के लिए आरक्षण मानदंड 

शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों (Reservation For Persons With Disability) को कुल सीटों का 5%आरक्षण मिलेगा। उन्हें यह आरक्षण विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आने प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त होगा। जो उम्मीदवार पीडब्लूडी आरक्षण का दावा पेश करेंगे उन्हें  नीट -यूजी आवेदन पत्र (NEET Application Form 2023) में अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी अपना विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

अतः विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित मेडिकल सीट चाहने वाले उम्मीदवारों के पास “विकलांगता प्रमाण पत्र” अवश्य होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र नीचे सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक द्वारा जारी किया जाना चाहिए 

  • वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
  • अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई
  • स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता 
  • मद्रास मेडिकल कॉलेज, पार्क टाउन, चेन्नई
  • ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जेजे हॉस्पिटल कंपाउंड, मुंबई
  • गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम, केरल
  • सरकार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़
  • आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
  • एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर
  • AIIMS, Nagpur, Maharashtra
  • गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा
  • सरकार मेडिकल कॉलेज, अगरतला, राज्य विकलांगता बोर्ड, अगरतला, त्रिपुरा

85% राज्य कोटे के लिए नीट आरक्षण मानदंड

नीट परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि राज्य कोटे के तहत सीटों के लिए, हर राज्य की अपनी अलग आरक्षण नीतियां होती हैं। राज्य की ये आरक्षण नीतियां राज्य शासन के तहत आने वाली विभिन्न स्थानीय श्रेणियों के आधार पर अलग से बनाई जाती हैं।  निजी और सरकारी दोनों कॉलेज में सरकार द्वारा ही एडमिशन को नियंत्रित किया जाता है। इस विशेष मानदंड में, उम्मीदवारों को श्रेणियों के लिए राज्य द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा। 

केंद्रीय संस्थानों या विश्वविद्यालयों के लिए नीट आरक्षण मानदंड

भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति NEET-UG परीक्षा पर लागू होती है। इसके अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। यदि राज्य के मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों या निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा राज्य कोटे के तहत सीटें भरी जाती हैं, तो विशेष राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी।

आरक्षित श्रेणियां सीटों का प्रतिशत
सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (जनरल-ईडब्ल्यूएस) 10%
अनुसूचित जाति (एससी) 15%
अनुसूचित जनजाति (एसटी) 7.50%
नॉन क्रीमिलेयर से संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 27%

डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए नीट आरक्षण मानदंड

  • एनआरआई कोटा – 15%
  • जैन और मुस्लिम अल्पसंख्यक – अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए 50% सीटें

नीट मॉक टेस्ट सीरीज़

Embibe में, हमने स्टूडेंट्स को बेहतर स्कोर के साथ NEET 2023 परीक्षा को क्रैक करने में मदद करने के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रदान की है। नीचे दिए स्टेप्स के माध्यम से देने आप आसानी से मॉक टेस्ट दे सकते हैं।

स्टेप 1: Embibe की आधिकारिक वेबसाइट, यानी Embibe.com पर जाएं।

स्टेप 2: अपने मोबाइल नंबर / ईमेल के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 3: फिर Medical बटन पर क्लिक कर ‘Goal’ को “नीट” के रूप में चुनें।

स्टेप 4: ”Next’ पर क्लिक करें और अपनी पसंदीदा भाषा चुनें।

स्टेप5 : एक बार हो जाने के बाद, टेस्ट देने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

टेस्ट संख्याटेस्ट लिंक
नीट 2023 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टेस्ट – 1अभी प्रयास करें
नीट 2023 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टेस्ट – 2अभी प्रयास करें
नीट 2023 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टेस्ट – 3अभी प्रयास करें
नीट 2023 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टेस्ट – 4अभी प्रयास करें
नीट 2023 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टेस्ट – 5अभी प्रयास करें
नीट 2023 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टेस्ट – 6अभी प्रयास करें
नीट 2023 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टेस्ट – 7अभी प्रयास करें
नीट 2023 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टेस्ट – 8अभी प्रयास करें

एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) प्रवेश के लिए नीट रिजर्वेशन

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 22.5% सीटें आरक्षित रखी थीं। बाद में केंद्र सरकार ने 50% के अखिल भारतीय कोटे के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 15 और 7.5 प्रतिशत प्रदान करने का निर्णय लिया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों से 50% सीटें कम करने के बाद इसकी गणना 22.5% के रूप में की गई थी।

नीचे दी गई तालिका 15% अखिल भारतीय चिकित्सा कोटा के तहत श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत दर्शाती है:

श्रेणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस
आरक्षण 15% 7.5% 27% 10%

नीट 2023 आरक्षण का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आरक्षित श्रेणियों के तहत सभी योग्य उम्मीदवारों को नीट काउंसिलिंग 2023 के समय सीट आरक्षण के अपने दावे का समर्थन करने के लिए एनटीए द्वारा आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि वे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे आरक्षित मेडिकल सीट पाने में विफल हो सकते हैं और योग्यता के आधार पर उन्हें सीट प्रदान की जाएगी।

आरक्षित सीटों के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए, सभी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार अपने संबंधित नोडल प्राधिकरण कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें नियत समय में प्राप्त कर सकते हैं। यहां विभिन्न श्रेणियों के लिए नोडल प्राधिकरणों की सूची दी गई है:

श्रेणी नोडल प्राधिकरण
पीडब्ल्यूडी (लोकोमोटर विकलांगता) चयनित केंद्र सरकार के अस्पतालों में विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड
अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल
(OBC-NCL)
जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप मंडल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त
या
मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी (नहीं) तहसीलदार के पद से नीचे), अनुमंडल पदाधिकारी
एससी/एसटी जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप मंडल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त
या
मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी (नहीं) तहसीलदार के पद से नीचे), अनुमंडल पदाधिकारी

नीट 2023 में कितनी सीटें हैं?

अधिकारी नीट 2023 के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या जारी करेंगे। हालांकि, उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीडीएस, एम्स, आयुष के लिए सीटों की संख्या का उचित अंदाजा लगा सकते हैं। 

पाठ्यक्रम सीटों की संख्या
एमबीबीएस 90,825
बीडीएस 27,948
आयुष 52,720
बीएससी नर्सिंग 487

नीट कॉलेज प्रेडिक्टर

नीट कट ऑफ

नीट मॉक टेस्ट

नीट मेरिट लिस्ट

नीट आरक्षण से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नीट 2023 में आरक्षण/सीटों की संख्या के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न नीचे दिए गए हैं:

प्रश्न 1:  नीट परीक्षा 2023 में जनरल उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें उपलब्ध हैं?
उत्तर: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए संवैधानिक आरक्षण के बाद जो सीटें बचेंगी उन सीटों पर सामान्य वर्ग को एडमिशन मिलता है।

प्रश्न 2: NEET 2023 के लिए आरक्षण मानदंड क्या हैं?
उत्तर: कुछ नीट सीटें विभिन्न श्रेणियों, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित हैं। NEET की 85% सीटें राज्य कोटे के तहत आरक्षित हैं, और बाकी 15% सीटें AIQ सीटों के लिए आरक्षित हैं।

प्रश्न 3: AIQ सीटों के लिए NEET आरक्षण मानदंड में नवीनतम परिवर्तन क्या है?
उत्तर:  केंद्र सरकार की नीति के अनुसार AIQ सीटों के लिए आरक्षण मानदंड इस प्रकार विभाजित किया गया है।

  • अनुसूचित जाति (एससी)- 15%
  • अनुसूचित जनजाति (एसटी)-  7.5%
  • अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) – 27%
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)- 10%
  • विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)*- 5%

प्रश्न 4: नीट परीक्षा 2023 के लिए सरकारी कॉलेजों में कितनी सीटें आरक्षित हैं?
उत्तर: राज्य कोटे के तहत 85% सीटें आरक्षित हैं। बाकी 15% सीटें AIQ के अंतर्गत आती हैं।  

प्रश्न 5: NEET में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है?
उत्तर: नीट सीटों आवंटन अखिल भारतीय रैंकिंग (AIR) पर आधारित है। 

प्रश्न 5: EWS कोटे के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कितनी सीटें आरक्षित हैं?
उत्तर: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं।  

हम उम्मीद करते हैं कि नीट आरक्षण मानदंड से संबधित सभी प्रमुख जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी।  नीट आरक्षण 2023 से जुड़ा अगर कोई भी प्रश्न या संदेह आपके मन में है तो कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य साझा करें। हम शीघ्र ही आपसे संपर्क करेंगे। नीट 2023 से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए Embibe के साथ बने रहें!

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